डाकघर में बचत खाता खोलना
डाकघर में बचत खाता नगर में अथवा गाँव में, प्रधान डाकघर अथवा उप-डाकघरों में कहीं भी खोला जा सकता है।
⦁ डाकघर से एक छपा हुआ फार्म लेकर सर्वप्रथम उसे भरना होता है। इसके बाद न्यूनतम र 20 या इससे अधिक धनराशि फार्म में भरकर सम्बन्धित डाकघर कर्मचारी को देनी होती है। कर्मचारी तत्काल इसकी रसीद दे देता है। कुछ घण्टे पश्चात् अथवा अगले दिन खाता खोलने वाले को लेखा-पुस्तिका अथवा पास-बुक भी मिल जाती है। इसमें खाता खोलने वाले का नाम, पता, खाता संख्या तथा जमा धनराशि अंकित होती है।
⦁ डाकघर में व्यक्तिगत, संयुक्त अथवा अल्पवयस्क का खाता भी खोला जा सकता है।
⦁ खाताधारक को अपने हस्ताक्षर का नमूना भी देना होता है। अशिक्षित खाताधारी अँगूठे का चिह्न अथवा अपना प्रमाणित फोटो खाता खोलते समय डाकघर में दे सकते हैं।
⦁ इस खाते में जमा धनराशि पर निर्धारित दर से वार्षिक ब्याज मिलता है जो वर्ष में केवल एक ही बार दिया जाता है।
बचत खाते में रुपया जमा करना डाकघर में रुपया जमा करने के निर्धारित फार्म में जमा की जाने वाली धनराशि भरकर अन्य सूचनाएँ अंकित करके जमाकर्ता को हस्ताक्षर करने के बाद इसे डाकघर बचत बैंक के कर्मचारी को देना होता है। फार्म के साथ अपनी बचत लेखा-पुस्तिका अर्थात् पास-बुक भी देनी पड़ती है। अशिक्षित खाताधारक फार्म भरने में कर्मचारी से सहायता प्राप्त कर सकता है। कुछ समय पश्चात् पास-बुक वापस मिल जाती है। इस पर जमा की गई धनराशि, सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर तथा दिनांक युक्त डाकघर की मोहर अंकित होती है। पास-बुक में ब्याज चढ़वाने के लिए फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होती तथा बचत बैंक कर्मचारी को पास-बुक देने पर वह इसमें देय ब्याज अंकित कर देता है।
बचत खाते से रुपया निकालना
डाकघर में रुपया निकालने का छपा हुआ फार्म नि:शुल्क मिलता है। खाताधारक को इसमें माँगी गई सूचनाओं सहित धनराशि भरकर डाकघर में खाता खोलते समय किए गए अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। कर्मचारी हस्ताक्षर का मिलान करके धनराशि का भुगतान कर देता है। हस्ताक्षर न मिलने की दशा में खाताधारक को अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कराने पड़ते हैं। बचत बैंक कर्मचारी पास-बुक से निकाली गई धनराशि तथा शेष धनराशि को दिनांक सहित अंकित कर हस्ताक्षर करता है तथा इसे खाताधारक को वापस लौटा देता है। अशिक्षित खाताधारक फार्म भरते समय कर्मचारी की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें हस्ताक्षर के स्थान पर अँगूठे का चिह्न लगाना होता है अथवा प्रमाणित फोटो प्रस्तुत करना होता है। डाकघर के बचत बैंक से रुपया सप्ताह में एक ही बार निकाला जा सकता है।