ग्राहकों को मिलने योग्य रियायतें (Available Remedies) :
जिन ग्राहकों की न्यायालय शिकायत स्वीकारे तो शिकायतकर्ता के पक्ष में निम्न प्रकार की रियायतों में से कोई एक या एक से अधिक लाभ दे सकते हैं ।
- न्यायालय द्वारा वस्तु या सेवा में जो कमी रह गई हो उनको दूर करने का आदेश दे सकती है ।
- न्यायालय द्वारा वस्तु या सेवा के लिये चुकाई गई रकम लौटाने का आदेश दे सकती है ।
- जिस वस्तु में कमी हो अर्थात् दोषयुक्त वस्तु के स्थान बिन दोषवाली वस्तु अर्थात् दोषरहित वस्तु बदलवा सकती है ।
- ग्राहक को नुकसान सामनेवाले पक्षकार की लापरवाही से हुआ हो तो उचित मुआवजा दिला सकती है ।
- योग्य संयोगों में दण्डात्मक नुकसान की भरपाई करने के लिये आदेश दे सकती है ।
- व्यापार नीति अयोग्य और प्रतिबन्धक हो रही हो तो वह बन्द करा सकती है और भविष्य में इनका पुनरावर्तन न हो इसका आदेश दे सकती है ।
- हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन अथवा विक्रय बन्द करवा सकती है ।
- हानिकारक वस्तुयें विक्रय हेतु प्रस्तुत करते हुये रुकवा सकती है ।
- दोषयुक्त वस्तु या घट/कमी वाली सेवा प्रदान की गई हो तो कम से कम 5% रकम ग्राहक सुरक्षा कोष (CWF) में अथवा अन्य संस्था या व्यक्ति को किसी निश्चित हेतु के उपयोग के लिये खर्च करने की शर्त पर आदेश दे सकती है ।
- असत्य एवं गलत मार्ग दर्शाते विज्ञापनों के प्रभाव को समाप्त करने हेतु सुधारात्मक विज्ञापन का आदेश दे सकती है ।
- अर्जी कर्ता को अर्थात् पक्षकार को उचित खर्च चुकाने का आदेश दे सकती है ।