भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानमण्डलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गणित निर्वाचन मण्डल द्वारा होता है । इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष पद्धति से होता है । राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए यह खास व्यवस्था की गई है ।
योग्यताएँ – भारत के राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी में निम्न योग्यताएँ होनी चाहिए ।
1. वह भारत का नागरिक हो ।
2. 35 वर्ष की आयु पुरी कर चुका हो ।
3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हों ।
4. किसी सरकारी लाभ के पद पर न हों ।
पद की अवधि –
- राष्ट्रपति का निर्वाचन पाँच वर्ष की अवधि के लिए होता है ।
- वह दूसरी बार भी चुनाव में खड़ा हो सकता है ।
- राष्ट्रपति का मासिक वेतन 50,000 रु. होता है ।
- राष्ट्रपति पद पर आसीन होते समय पद और गोपनीयता की शपथ लेता है ।
- संविधान के भंग करने के आरोप में, संविधान में उसे हटाने का प्रावधान है । इसे महाअभियोग की कार्यवाही कहा जाता है ।
- संसद द्वारा 2/3 बहुमति से राष्ट्रपति को दोषी ठहराया जाता है तो राष्ट्रपति को अनिवार्यतः पद का त्याग करना पड़ता है ।