निजी कम्पनी (Private Company): एक निजी कम्पनी वो है जो अपने अनुच्छेदों के अनुसार
(अ) अपने अंशों के हस्तान्तरण के अधिकार को प्रतिबन्धित करती है।
(ब) एकल व्यक्ति कम्पनी के अतिरिक्त अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित रखती है। (इसके कर्मचारियों को छोड़कर)।
(स) जनता को कम्पनी की किसी भी प्रतिभूति के अभिदान के लिए आमंत्रण निषेध करती है।