लोकसभा का गठन – लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहलाता है। लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार होता है। प्रारम्भ में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गयी थी। 1974 के 31 वें संविधान संशोधन के पश्चात् लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गयी है, जिनमें से
- 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होंगे।
- 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे।
- इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उस समुदाय से दो सदस्य मनोनीत कर सकता है।
वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है, जिनमें से 530 विभिन्न राज्यों से, 13 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित हैं जबकि दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। विभिन्न राज्यों को लोकसभा के स्थानों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है।
लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 व अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं। 18 वर्ष या अधिक उम्र के वयस्क नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वे मतदान द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा सदस्य बनने हेतु भारतीय नागरिकता के साथ न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए।