विधायकों और सांसदों के दल-बदल को रोकने के लिए संविधान में दल-बदल संशोधन कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं यदि वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहता है तो उसे अपनी सीट गँवानी होगी। यह दल-बदल कानून भारतीय राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभार कर आया है।