समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 है। समवर्ती सूची पर संसद और राज्य की विधायिका दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। परंतु, यदि एक ही विषय पर दोनों कानून बना दे, तो संसद द्वारा बने कानून को ही मान्यता दी जाती है। शिक्षा और वन समवर्ती सूची के विषय है।