शोषण के विरुद्ध अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के द्वारा समस्त नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की समस्त स्थितियाँ समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हैं-
(i) मानव के क्रय-विक्रय व बेगार पर रोक (अनुच्छेद 23) – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा मानव के क्रय – विक्रय के साथ-साथ बेगार और जबरदस्ती करवाए जाने वाले श्रम का निषेध किया गया है।
इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। यद्यपि राज्य के हित में व्यक्ति को आवश्यक सेवा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसा करते समय राज्य धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
(ii) बालश्रम का निषेध (अनुच्छेद 24) – अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों अथवा जोखिम वाले काम पर नही लगाया जा सकता है।